उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2025: अगर आपके घर में बेटी है, तो यह खबर आपके बहुत काम की है। उत्तर प्रदेश सरकार लड़कियों के बेहतर भविष्य के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चला रही है। इस योजना में सरकार बेटियों की पढ़ाई-लिखाई और उनके पालन-पोषण के लिए ₹15,000 तक की मदद देती है। आइए, इस योजना के बारे में आसान भाषा में हर जरूरी जानकारी जानते हैं।
कन्या सुमंगला योजना क्या है?
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का मकसद है – लड़कियों को जन्म से लेकर पढ़ाई तक हर स्टेज पर मदद देना। सरकार हर बेटी को छह किस्तों में कुल ₹15,000 की आर्थिक सहायता देती है।
योजना की शुरुआत 2019 में योगी आदित्यनाथ सरकार ने की थी और अब 2025 में इसका दायरा और बड़ा कर दिया गया है।
इस योजना का फायदा किन्हें मिलेगा?
इस योजना का फायदा हर किसी को नहीं मिलता, इसके लिए कुछ शर्तें हैं:
- आप उत्तर प्रदेश के निवासी हों।
- परिवार की सालाना आमदनी ₹3 लाख से कम होनी चाहिए।
- एक परिवार की दो बेटियों को इसका लाभ मिल सकता है।
- अगर जुड़वां बेटियां हैं, तो तीन बेटियों को भी लाभ मिल सकता है।
योजना में क्या-क्या फायदे मिलते हैं?
सरकार बेटी के हर पड़ाव पर पैसे देती है। देखिए कितनी किस्त और कब मिलती है:
चरण | कब मिलता है | कितनी राशि |
---|---|---|
I | जन्म के बाद | ₹5,000 |
II | 1 साल तक टीकाकरण पूरा | ₹2,000 |
III | कक्षा 1 में प्रवेश | ₹3,000 |
IV | कक्षा 6 में प्रवेश | ₹3,000 |
V | कक्षा 9 में प्रवेश | ₹5,000 |
VI | 12वीं के बाद डिग्री/डिप्लोमा में प्रवेश | ₹7,000 |
कुल राशि: ₹15,000
जरूरी दस्तावेज़ क्या-क्या लगेंगे?
आवेदन करते समय आपको ये डॉक्यूमेंट्स देने होंगे:
- बेटी का जन्म प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड (बेटी और माता-पिता का)
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की कॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटो
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (स्टेप-बाय-स्टेप)
- सबसे पहले mksy.up.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
- नया पंजीकरण (New Registration) पर क्लिक करें।
- आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालें और OTP से वेरिफाई करें।
- रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करें और फॉर्म भरें।
- जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें और सबमिट कर दें।
- आवेदन का प्रिंट जरूर निकाल लें।
ध्यान दें: आवेदन बच्ची के जन्म के 6 महीने के अंदर करें, और हर एजुकेशन स्टेज पर समय से पहले फॉर्म भरें।
योजना से जुड़ी हेल्पलाइन
अगर आपको आवेदन में कोई दिक्कत आती है, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं:
- हेल्पलाइन नंबर: 1800-180-300
- पता: महिला कल्याण निदेशालय, 8वीं मंज़िल, जवाहर भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ – 226001
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
1. मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का आवेदन कब तक कर सकते हैं?
उत्तर: बेटी के जन्म के 6 महीने के भीतर पहली किस्त के लिए आवेदन किया जा सकता है। बाकी की किस्तों के लिए, जब बेटी पढ़ाई के अगले स्टेज में जाएगी, तो समय से आवेदन करना होगा।
2. क्या इस योजना में तीसरी बेटी को भी फायदा मिल सकता है?
उत्तर: हाँ, अगर दूसरे प्रसव में जुड़वां बेटियां होती हैं, तो तीसरी बेटी को भी योजना का लाभ मिल सकता है।
3. आवेदन करते समय क्या माता-पिता दोनों का आधार जरूरी है?
उत्तर: हाँ, माता-पिता (या अभिभावक) और बेटी – सभी का आधार कार्ड जरूरी होता है। इसके बिना आवेदन पूरा नहीं होगा।
4. अगर बेटी किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है तो क्या उसे भी लाभ मिलेगा?
उत्तर: हाँ, सरकारी या मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली बेटियां भी इस योजना के तहत लाभ पा सकती हैं, बशर्ते सभी अन्य शर्तें पूरी हों।
5. आवेदन के बाद पैसा कब आता है?
उत्तर: सभी दस्तावेज़ सही पाए जाने और आवेदन स्वीकृत होने के बाद, बेटी के बैंक खाते में सीधा पैसा ट्रांसफर किया जाता है। इसमें आमतौर पर कुछ हफ्तों का समय लग सकता है।
निष्कर्ष (Conclusion)
कन्या सुमंगला योजना बेटियों के लिए एक बेहतरीन योजना है। इससे न सिर्फ परिवारों को आर्थिक मदद मिलती है, बल्कि समाज में लड़कियों की स्थिति भी मजबूत होती है। अगर आपके घर में बेटी है और आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो जरूर इस योजना का लाभ उठाएं।
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